मध्य प्रदेश में सरकारी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं: यदि आप मध्य प्रदेश राज्य के निवासी हैं, एवं आपके पूर्वज भूमि पर 02 अक्टूबर 1959 से काबिज रहें हैं एवं आपके पास अपनी जमीन का सरकारी पट्टा नहीं है तो यह लेख आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस लेख के माध्यम से हम आपको सरकारी जमीन मकान का पट्टा कैसे बनवाते हैं इसकी पूरी जानकारी साझा करने जा रहें हैं। राजस्व विभाग ने जमीन एवं मकान का पट्टा बनवाने की सुविधा ऑनलाइन प्रदान कर दी है। राज्य के नागरिक घर बैठे मकान का पट्टा यानि आवासीय पट्टा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश में सरकारी जमीन का पट्टा
राज्य के अधिकतर नागरिकों को jameen का patta कैसे बनवाते हैं, इसकी जानकारी नहीं होती है. जिसके कारण वह ऑनलाइन सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें की राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट rcms.mp.gov.in पर आवासीय पट्टा बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान कर दी गयी है। इस पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन जमीन के पट्टा के लिए आवेदन कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश में जमीन का पट्टा बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया की बारे में।
MP Jameen Ka Patta Online : Summary
आर्टिकल | Madhya Pradesh Sarkari Jameen Ka Patta Kaise Banaye |
सम्बंधित विभाग | राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन |
उद्देश्य | ऑनलाइन जमीन का पट्टा बनवाने हेतु आवेदन की सुविधा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
आवासीय पट्टा आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
राज्य | मध्य प्रदेश |
वर्ष | 2023 |
ऑफिसियल वेबसाइट | rcms.mp.gov.in |
मध्यप्रदेश के जिलों की लिस्ट जहाँ मकान का पट्टा बनवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है –
आगर मालवा – AgarMalwa | खरगौन – Khargone |
अलीराजपुर – Alirajpur | मंडला – Mandla |
अनूपपुर – Anuppur | मंदसौर – Mandsaur |
अशोकनगर – Ashok Nagar | मुरैना – Morena |
बालाघाट – Balaghat | नरसिंहपुर – Narsinghpur |
बड़वानी – Barwani | नीमच – Neemuch |
बैतूल – Betul | निवाड़ी – Niwari |
भिण्ड – Bhind | पन्ना – Panna |
भोपाल – Bhopal | रायसेन – Raisen |
बुरहानपुर – Burhanpur | राजगढ़ – Rajgarh |
छतरपुर – Chhatarpur | रतलाम – Ratlam |
छिंदवाड़ा – Chhindwara | रीवा – Rewa |
दमोह – Damoh | सागर – Sagar |
दतिया – Datia | सतना – Satna |
देवास – Dewas | सीहोर – Sehore |
धार – Dhar | सिवनी – Seoni |
डिंडौरी – Dindori | शहडोल – Shahdol |
गुना – Guna | शाजापुर – Shajapur |
ग्वालियर – Gwalior | श्योपुर – Sheopur |
हरदा – Harda | शिवपुरी – Shivpuri |
होशंगाबाद – Hoshangabad | सीधी – Sidhi |
इंदौर – Indore | सिंगरौली – Singrouli |
जबलपुर – Jabalpur | टीकमगढ़ – Tikamgarh |
झाबुआ – Jhabua | उज्जैन – Ujjain |
कटनी – Katni | उमरिया – Umaria |
खण्डवा – Khandwa | विदिशा – Vidisha |
मध्यप्रदेश में सरकारी जमीन मकान का पट्टा कैसे बनवाएं सरल तरीका
जमीन का पट्टा बनवाने के लिए आपको rcms mp की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के पश्चात् आपको समय एवं तिथि बताई जायेगी। तय समय पर आपको निर्धारित दस्तावेजों के साथ राजस्व विभाग जाना होगा। rcms mp के माध्यम से पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी स्टेप by स्टेप निचे बतायी जा रही है। आपको सभी स्टेप्स को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही पट्टे के लिए आवेदन करना है।
स्टेप 1: rcms.mp.gov.in ओपन करें
जमीन अथवा मकान के पट्टे हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको rcms mp की ऑफिसियल वेबसाइट rcms.mp.gov.in को ओपन करना है। वेबसाइट पर जाने के लिए डायरेक्ट लिंक हेतु यहाँ क्लिक करें – rcms mp
स्टेप 2: आवासीय पट्टे के विकल्प को सेलेक्ट करें
ऑफिसियल वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद आपको “आवेदन” मेनू में “आवासीय पट्टे” का विकल्प मिलेगा, आपको इस इस विकल्प पर क्लिक करना है। जैसा की निचे स्क्रीनशॉट में बताया गया है।
स्टेप 3: भूमि का विवरण दर्ज करें
जैसे ही आप आवासीय पट्टे के विकल्प पर क्लिक करोगे, जमीन का पट्टा हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में सबसे पहले आपको भूमि का विवरण दर्ज करना है। भूमि विवरण में आपको जिला, सब डिवीज़न, तहसील, आर.आई. सर्किल, पटवारी हल्का, ग्राम, कोर्ट न्यायालय आदि विवरणों को दर्ज करना है।
स्टेप 4: आवेदकों और सीमाओं का विवरण दर्ज करें
आवेदन फॉर्म के अगले स्टेप्स में आपको आवेदकों और सीमाओं का विवरण दर्ज करना है। यहाँ पर आपको एक्ट (जिसके अंतर्गत पट्टा आता है) उसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद वादी का नाम, पिता का नाम, पता, फ़ोन नंबर, जातिवर्ग, सामाजिक आर्थिक वर्ग, मकान का प्रकार, धारित क्षेत्रफल, सर्वे खसरा क्रमांक आदि विवरणों को दर्ज करना है।
स्टेप 5: दस्तावेज संलग्न करें
भूमि विवरण एवं आवेदकों और सीमाओं का विवरण दर्ज करने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना है। आप पंचायत प्रमाण पत्र, स्थल का फोटो, नजरिया नक्शा आदि दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें। बिना इन दस्तावेजों के आप जमीन के पट्टे के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं. इसलिए सबसे पहले आप इन दस्तावेजों को बनवा लें, उसके बाद ही पट्टे के लिए आवेदन करें।
स्टेप 6: पट्टा हेतु आवेदन सबमिट करें
ऊपर बताये गए सभी विवरणों एवं आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आपको “मैं घोषणा करता हूँ की उक्त वर्णित भूमि पर मेरे पूर्वज 2 अक्टूबर 1959 से काबिज रहे है” के विकल्प पर टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट करने के लिए “सेव करें” बटन पर क्लिक करना है।
स्टेप 7: आवेदन की पावती डाउनलोड करें
आवेदन फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। इस एप्लीकेशन नंबर की सहायता से आप आवेदन की स्थिति को ट्रैक भी कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन नंबर से आप आवेदन की पावती डाउनलोड एवं प्रिंट कर सकते हैं। इसमें सभी विवरण दिया रहेगा। पावती में आपको जमीन की मूल दस्तावेज के साथ राजस्व न्यायालय में कब उपस्थित होना है, आदि विवरण भी दर्ज होता है।
पावती में दिए गए समय एवं दिनाक को जमीन के मूल दस्तावेजों को लेकर राजस्व न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा। वहां पर आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होगा। आपके द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज जानकारी एवं दस्तावेजों के सही पाए जाने के बाद आपको जमीन का पट्टा प्रदान कर दिया जाता है। इस प्रकार ऊपर दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करके मध्य प्रदेश राज्य के नागरिक आसानी से जमीन का पट्टा बनवा बनवा सकते हैं।
सरकारी जमीन का पट्टा MP से संबंधित प्रश्न (FAQs)
मध्य प्रदेश राज्य के नागरिक अपनी जमीन का पट्टा बनवाने हेतु ऑफिसियल वेबसाइट rcms.mp.gov.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
मकान का आवासीय पट्टा बनवाने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
01 पंचायत प्रमाण पत्र
02 स्थल का फोटो
03 नजरीय नक्शा
आप ऑफिसियल वेबसाइट rcms.mp.gov.in को ओपन करें आवेदन करें मेनू में से आवासीय पट्टे को सेलेक्ट करे. उसके बाद आवेदन फॉर्म में भूमि का विवरण, आवेदकों और सीमाओं का विवरण, एवं दस्तावेजों को अपलोड करके “सेव करें” बटन पर क्लिक करना है. इस प्रकार आपका आवासीय पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा.
पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको आवेदन की पावती का प्रिंट निकाल लेना है. पावती में राजस्व न्यायालय में जाने की समय एवं तिथि का विवरण दर्ज है. आप तय समय तिथि को अपने मूल दस्तावेजों के साथ राजस्य न्यायालय में उपस्थित होंवे उसके बाद आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा. वेरिफिकेशन के बाद आपको जमीन का पट्टा जारी किया जाएगा.
जमीन का पट्टा बनाने के लिए महत्वपूर्ण शर्त यह है की, वादी के पूर्वज उक्त भूमि पर 2 अक्टूबर 1959 से काबिज रहे हो।
यदि आपको सरकारी जमीन का पट्टा बनवाने से सम्बंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता चाहिए तो आप राजस्व विभाग जाकर पूछताछ कर सकते हो. वहां आपकी सहायता के लिए अधिकारी / कर्मचारी नियुक्त किये गए हैं.
मध्यप्रदेश में सरकारी जमीन मकान का पट्टा कैसे बनवाएं इसकी जानकारी हमने आपको विस्तारपूर्वक सरल एवं स्पष्ट भाषा में स्क्रीनशॉट के माध्यम से प्रदान कर दी है। फिर भी यदि आपको जमीन अथवा मकान का पट्टा बनवाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो आप हमने कमेंट करके पूछ सकते हैं।
जमीन एवं आवासीय पट्टा राज्य के सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसलिए इस जानकारी को अपने साथी मित्रों के साथ शेयर जरुर करें ताकि वह भी ऑनलाइन सरकारी जमीन का पट्टा बनवा सके। इस साईट पर भूलेख, भू नक्शा एवं जमीन से जुडी अन्य जानकारी को ऑनलाइन चेक करने की प्रक्रिया को आसान भाषा एवं सरल तरीके से बताया जाता है। अपने खेत, प्लाट, एवं जमीन का भूलेख व भू नक्शा देखने के लिए आप google पर bhulekhnakshaonline.in सर्च करके यहाँ आ सकते हो. धन्यवाद!